झांसी न्यूज डेस्क: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब परिवहन विभाग सख्ती से निपटेगा। नए नियमों के तहत, ऐसे मामलों में केवल चालान काटने की बजाय वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और चालक पर एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा, तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। अगर कोई बार-बार यह गलती करता है, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए ये कदम बेहद जरूरी हैं। नशे में वाहन चलाने से अक्सर गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। अब तक चालान भरने पर मामला खत्म हो जाता था, लेकिन अब एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई और सख्त की गई है।
यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोग शराब पीकर वाहन चलाने से बचेंगे। खासतौर पर त्योहारों और भीड़भाड़ वाले समय में ऐसे नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
सरकार ने साफ कर दिया है कि सड़क पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए वाहन चालक सतर्क रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वरना लाइसेंस और वाहन दोनों हाथ से निकल सकते हैं।