झांसी न्यूज डेस्क: सदर बाजार के प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ता चैंबर न मिलने के मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने छावनी परिषद के अधिशासी अभियंता को जमा धनराशि सहित ब्याज वापस करने का आदेश सुनाया। भट्टागांव निवासी अधिवक्ता श्याम गोयल ने 24 अप्रैल 2024 को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि 22 मई 2006 को उन्होंने एमजी मार्ग स्थित इस कॉम्प्लेक्स में दो दुकानों के लिए बोली लगाई थी और आधी राशि के रूप में एक दुकान के लिए 1,11,000 रुपये और दूसरी के लिए 63,500 रुपये जमा किए थे।
धनराशि जमा करने के बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं हुआ। अधिवक्ता ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि छावनी परिषद को बंद किया जा रहा है। उन्होंने अधिशासी अभियंता से जमा राशि लौटाने का तरीका पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद श्याम गोयल ने उपभोक्ता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दस्तावेजों की जांच के बाद न्यायालय ने मामले में निर्णय सुनाया। अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने छावनी परिषद के अधिशासी अभियंता को कुल 2,14,500 रुपये चुकाने का आदेश दिया। इसमें 24 मई 2006 से अब तक का सात प्रतिशत ब्याज भी शामिल है।
इस फैसले के बाद अधिवक्ता श्याम गोयल ने न्यायालय की कार्यवाही की सराहना की और कहा कि यह उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।