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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गुरसराय में 68 जोड़ों ने लिए सात फेरे, गरीबों को मिली राहत

Photo Source : Aaj Tak

Posted On:Friday, January 17, 2025

झांसी न्यूज डेस्क: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत खेर इंटर कॉलेज (बालिका), गुरसराय में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां 68 जोड़ों ने विवाह के बंधन में बंधकर एक नई शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने सभी वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से गरीब वर्ग को अनावश्यक शादी के खर्च से राहत मिली है और उन्हें समाज में सम्मानजनक तरीके से विवाह का अवसर प्राप्त हुआ है।

इस आयोजन में विकास खंड बामौर से 37, गुरसराय से 28, नगर पंचायत एरच और टोडी फतेहपुर से तीन-तीन और नगर पालिका गुरसराय से पांच जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हुए थे। कुल 76 जोड़ों में से 8 जोड़े समारोह में शामिल नहीं हुए, जिसके चलते 68 जोड़ों ने विवाह संपन्न किया और एक-दूसरे का साथ निभाने का वादा किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, एसडीएम अवनीश तिवारी, खंड विकास अधिकारी सौरभ सिंह और ब्लॉक प्रमुख चंद्रभान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वर-वधुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनंत देव शर्मा ने किया।

समारोह में जीतेंद्र कुशवाहा, रामजी सोनी, समाज कल्याण एडीओ निखिल, एडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने इस योजना की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया।


भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को जेल की सजा

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Posted On:Friday, January 17, 2025

पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें क्रमशः 14 और सात साल की जेल की सजा सुनाई। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, जिसे विभिन्न कारणों से तीन बार टाला जा चुका है, पिछली बार 13 जनवरी को। न्यायाधीश ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दिसंबर 2023 में खान (72), बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय कोष को 190 मिलियन पाउंड (50 बिलियन पीआरएस) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, खान और बीबी पर मुकदमा चलाया गया है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी टाइकून सहित अन्य सभी देश से बाहर थे। यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनमें कहा गया है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाई गई 50 बिलियन पीआरएस की राशि का दुरुपयोग किया गया।

यह धनराशि कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने के लिए थी, लेकिन कथित तौर पर इसे उस व्यवसायी के निजी लाभ के लिए पुनर्निर्देशित किया गया, जिसने बीबी और खान को एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की थी।
अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में बीबी पर इस समझौते से लाभ उठाने का आरोप है, जिसमें झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण करना भी शामिल है।


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