झांसी न्यूज डेस्क: झांसी में दो साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। प्रेम संबंधों के उलझे रिश्ते इस हद तक पहुंच गए कि गर्लफ्रेंड ने अपने भाई और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया गया था। अब झांसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भावना आर्य, उसके भाई नरेंद्र आर्य, प्रेमकुमारी और अर्जुन सैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना 14 मार्च 2023 की है, जब हाथरस के रहने वाले शैलेंद्र कुमार उर्फ देव कोचिंग पढ़ाने के बहाने घर से निकला था। अगले दिन उसकी गर्लफ्रेंड भावना आर्य ने उसके परिवार को फोन कर बताया कि दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद शैलेंद्र ने फांसी लगा ली। जब परिवार रानीपुर पहुंचा तो उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि शैलेंद्र भावना के घर के पास किराए के मकान में पिछले नौ महीनों से रह रहा था। वहीं, पुलिस जांच में सामने आया कि भावना और उसके सहयोगियों ने मिलकर उसकी हत्या की थी।
पुलिस ने भावना, उसके भाई नरेंद्र, प्रेमकुमारी और अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में पेश साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कनिष्क सिंह ने यह फैसला सुनाया। दो साल के भीतर कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।