झांसी न्यूज डेस्क: झांसी में 52 साल के राधे पुरोहित को 9 साल की बच्ची से रेप करने के आरोप में कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी को बचाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने कोर्ट में झूठे साक्ष्य पेश किए थे। कोर्ट ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
राधे पुरोहित पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। अगर वह जुर्माना नहीं भरता, तो उसे दो और साल की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला सोमवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया।
यह मामला 14 फरवरी 2023 का है, जब राधे पुरोहित ने पीड़िता को बेर खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह किसी को न बताए। बाद में पीड़िता ने अपनी मां को सब बताया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जब कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए, तो आरोपी ने स्कूल के प्रिंसिपल को गवाह बना लिया, जिन्होंने कहा कि पीड़िता उस दिन स्कूल में नहीं थी। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि ये साक्ष्य झूठे थे।
कोर्ट ने प्रिंसिपल के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई करने का आदेश दिया। बीएसए को एक महीने के अंदर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया। कोर्ट ने यह संदेश दिया कि किसी भी गलतफहमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।