बर्खास्त पीएसी सिपाही की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, गैंग्स्टर एक्ट के तहत हुआ एक्शन

Photo Source : navbharat times

Posted On:Saturday, September 7, 2024


झांसी न्यूज डेस्क: बर्खास्त पीएसी सिपाही संजय यादव की 5 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी है। गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत संजय यादव पर आरोप है कि उसने अपराध के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। यादव, जो हमीरपुर जिले का निवासी है और झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ में रहता है, की संपत्तियों की पहचान कर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यादव के खिलाफ कई गंभीर मामले, समेत धोखाधड़ी, दर्ज हैं।

राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने संजय यादव की संपत्ति पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। इसके साथ ही, उसकी प्लॉटिंग और खेत की जमीन पर कुर्की का बोर्ड भी लगा दिया गया। संजय की पत्नी सुधा यादव के नाम पर भी संपत्ति कुर्क की गई है। बिजौली और राजगढ़ क्षेत्र में संजय की संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई। संजय यादव, जो गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं, के खिलाफ झांसी के प्रेमनगर और अन्य थानों में धोखाधड़ी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इस कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार विनोद कुमार, सीओ सदर स्नेहा तिवारी, प्रेमनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार चंदेल और अन्य पुलिस व राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।

एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी कि संजय यादव, जो कि हमीरपुर का मूल निवासी है और अब झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में रह रहा है, की संपत्तियां जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14ए के तहत कुर्क की गई हैं। इन संपत्तियों की सरकारी कीमत लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपये है और बाजार में इनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।


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