झांसी न्यूज डेस्क: झांसी में चार साल पुरानी एक दर्दनाक घटना में आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 8 साल की मासूम बच्ची से रेप और फिर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे संदीप जैन को उम्रकैद और पॉक्सो एक्ट के तहत 35 साल की सजा दी गई है। अपर सत्र न्यायधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधी रकम पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया गया है।
यह मामला 3 अप्रैल 2021 का है, जब झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली बच्ची सुबह दूध लेने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की तलाश के बाद बच्ची की खून से सनी लाश पास के एक खाली प्लॉट में चादर में लिपटी मिली। पुलिस जांच में सामने आया कि पास की एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में खून के निशान थे और वहां रहने वाला संदीप जैन फरार था। जब उसका कमरा खोला गया तो खून से सने कपड़े पानी में डूबे मिले।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में पेश सबूतों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर संदीप को दोषी माना गया। उसे हत्या (IPC 302) में उम्रकैद, सबूत मिटाने (IPC 201) में 5 साल और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 35 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह झांसी में पहली बार है जब पॉक्सो एक्ट में इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है।
इस फैसले को लोगों ने न्याय की दिशा में एक बड़ी जीत माना है। हालांकि परिवार की मासूम बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन कोर्ट का यह फैसला ऐसे अपराधियों को चेतावनी है कि कानून से कोई नहीं बच सकता। बच्ची को इंसाफ दिलाने में पुलिस और अभियोजन पक्ष की भूमिका भी सराही जा रही है।