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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया

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Posted On:Tuesday, November 5, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर आया, जिसमें ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर, 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालाँकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह ‘फाजिल’ और ‘कामिल’ के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम के विपरीत है। पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे।

पीठ ने कहा कि मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है। अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य ऐसी शिक्षा के मानकों को नियंत्रित कर सकता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय क्या था?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मार्च 2022 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के आधार पर अधिनियम को “असंवैधानिक” घोषित किया था और राज्य सरकार से मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा अपने आप में समस्या नहीं है। न्यायाधीशों ने कहा कि कानून को खत्म करने के बजाय, यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मदरसा शिक्षा व्यापक हो और आवश्यक विषयों को साथ-साथ पढ़ाया जाए।

5 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को खत्म करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी और 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत प्रदान की थी। सीजेआई ने टिप्पणी की थी कि 'धर्मनिरपेक्षता का मतलब है- जियो और जीने दो।'

पीठ ने कहा था कि कानून को पूरी तरह से खत्म कर देना समाधान नहीं है। "आखिरकार हमें इसे पूरे देश में लागू करना होगा। धार्मिक निर्देश सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हैं। यह हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों आदि के लिए हैं। देश को संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण होना चाहिए। हमें इसे इसी तरह बनाए रखना चाहिए। वास्तव में, घेट्टोकरण का जवाब लोगों को मुख्यधारा में आने देना और उन्हें एक साथ आने देना है। अन्यथा, हम जो कर रहे हैं वह अनिवार्य रूप से उन्हें अलग-थलग रखना है," पीठ ने कहा।


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