बजट में आयकर में बड़ी राहत दी गई है। हालाँकि, यह राहत केवल नई कर व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए है। 1 अप्रैल, 2025 से उपलब्ध नई व्यवस्था के तहत करदाता संशोधित दर के अनुसार अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकेंगे। नई व्यवस्था में गैर-वेतनभोगी वर्ग को प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय पर तथा वेतनभोगियों को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट प्रदान की गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पुरानी कर व्यवस्था, मौजूदा नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था यानी जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है, के तहत कर देयता क्या होगी?
अब क्या व्यवस्था है?
पुरानी कर व्यवस्था में 50,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 5,00,000 रुपये तक की आय कर-मुक्त है। वर्तमान नई कर व्यवस्था में 75,000 रुपये की छूट और मानक कटौती के बाद 7,00,000 रुपये तक की आय कर मुक्त है। लेकिन बजट 2025 में नई कर व्यवस्था की इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर-मुक्त सीमा 12 लाख रुपये और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये है।
इस तरह से करेंगे गणना
हम पुरानी कर व्यवस्था, वर्तमान नई कर व्यवस्था और प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत 6.75 लाख रुपये, 9.25 लाख रुपये, 12.50 लाख रुपये, 14.50 लाख रुपये, 18.50 लाख रुपये, 24 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की आय वाले वेतनभोगी श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर देयता की गणना करेंगे। हम यह मान रहे हैं कि करदाता मानक कटौती के अलावा किसी अन्य कटौती का लाभ नहीं उठा रहा है।
6.75 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 39,000 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 0
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
9.25 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 1,01,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 41,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
12.50 लाख की आय पर टैक्स
पुरानी कर व्यवस्था- 1,79,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 79,300 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 0
14.50 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 2,41,800 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 1,19,600 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 89,700 रुपये
18.50 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 3,66,600 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 2,31,400 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 1,61,200 रुपये
24 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 5,38,200 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 4,03,000 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 2,92,500 रुपये
30 लाख रुपये की आय पर कर
पुरानी कर व्यवस्था- 7,25,400 रुपये
वर्तमान नई कर व्यवस्था- 5,90,200 रुपये
प्रस्तावित नई कर व्यवस्था- 4,75,800 रुपये।