पीपीएफ योजना उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो बिना किसी जोखिम के बचत करना चाहते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है जो बिना कोई जोखिम उठाए बड़ी रकम कमाना चाहते हैं। इसकी समयावधि 15 वर्ष है और कोई भी इसमें निवेश कर सकता है। फिलहाल इस सरकारी योजना में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। ईईई श्रेणी की यह योजना भी तीन तरह से टैक्स बचाती है। ऐसे में मान लीजिए अगर आपने 2 साल पहले इस स्कीम में निवेश करना शुरू किया था और अब आप इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं। और अगर मैं पूरा पैसा निकालकर खाता बंद करना चाहता हूं, तो क्या पीपीएफ खाते को बीच में बंद करने का कोई तरीका है? आइये जानते हैं इससे जुड़े नियमों के बारे में।
मैं आंशिक निकासी कब कर सकता हूँ?
आपको बता दें कि इस योजना के तहत ग्राहकों को 15 साल तक निवेश करना होता है। इसका मतलब है कि 15 साल बाद आप इस राशि को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। हालाँकि, यदि आपको 15 वर्ष से पहले धन की आवश्यकता है, तो आप खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 6 वर्ष के बाद आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आप 50 प्रतिशत तक आंशिक निकासी कर सकते हैं। आपको बता दें कि छठे साल से पहले आपको पीपीएफ पर लोन की सुविधा मिलती है। आप अपने पीपीएफ खाते में प्रारंभिक जमा की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के बाद और पांचवें वर्ष के अंत तक ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच, आप कुल जमा राशि का 25% तक ऋण के रूप में ले सकते हैं।
खाता समय से पहले कब बंद किया जा सकता है?
विशेष परिस्थितियों में पीपीएफ खाता 5 वर्ष के बाद भी बंद किया जा सकता है। समय से पहले खाता बंद करने की स्थिति में, खाता खोलने की तारीख से 1% ब्याज काटकर धनराशि वापस कर दी जाएगी। जानिए किन परिस्थितियों में इसे समय से पहले बंद किया जा सकता है-
यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है और आपको अपने, पत्नी या बच्चों के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप 5 साल बाद खाते को पूरी तरह बंद कर सकते हैं और जमा राशि निकाल सकते हैं।
इसके अलावा खाताधारक अपनी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 5 साल बाद पीपीएफ को समय से पहले बंद कर सकता है। यहां तक कि अगर आप विदेश जा रहे हैं तो भी आप पीपीएफ खाता बंद करा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप पूरी रकम निकाल सकते हैं।
यदि किसी कारणवश खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो खाता परिपक्व होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नामित व्यक्ति या व्यक्ति के उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने की सुविधा नहीं मिलती। ऐसे मामलों में, खाता बंद करने के महीने से ठीक पहले वाले महीने के अंत तक ब्याज का भुगतान किया जाता है।
समयपूर्व समापन की विधि क्या है?
पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के लिए आपको बैंक खाते की मूल शाखा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसमें आपको यह बताना होगा कि आप खाता क्यों बंद कर रहे हैं। इसके लिए आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी देने होंगे। इसमें पीपीएफ पासबुक की एक प्रति होनी चाहिए। इसके अलावा, यदि आप बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होगी। दूसरी ओर, यदि आप उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो शुल्क रसीद, पुस्तक बिल और प्रवेश की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपका खाता बंद हो जाता है, लेकिन जुर्माना राशि काट ली जाती है।