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Bank Locker Guidelines: क्या बैंक लॉकर में रख सकते हैं कैश? RBI ने बताई है हर एक बात

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Posted On:Friday, January 24, 2025

बैंक लॉकर आपके मूल्यवान सामान को सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका है। लेकिन क्या इस बहुमूल्य चीज़ में नकदी भी शामिल है? क्या आप बैंक लॉकर में पैसा रख सकते हैं? कुछ समय पहले खबर आई थी कि एक व्यक्ति के बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए दीमक खा गए। ऐसे में यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लॉकर में नकदी रखने को लेकर क्या नियम हैं?

आरबीआई ने स्पष्ट किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक लॉकरों के संबंध में सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बैंक ग्राहक लॉकर में क्या सामान रख सकते हैं और क्या नहीं। इसके साथ ही इसमें चोरी और बैंक की लापरवाही से हुए नुकसान की स्थिति में मुआवजा राशि के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

नकदी निषिद्ध है।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों में ऐसी चीजों का उल्लेख है जिन्हें लॉकर में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद भी यदि ग्राहक उन वस्तुओं को अपने बैंक लॉकर में रखता है तो नुकसान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक लॉकर में नकदी रखना प्रतिबंधित है, यानी आप लॉकर में नकदी नहीं रख सकते। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने ऐसा किया था। उनके लॉकर में रखे 5 लाख रुपए दीमक खा गए और बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

इन्हें भी मत रखो.

नकदी के साथ-साथ हथियार, ड्रग्स, जहर, विस्फोटक, सब्जियां, फल आदि जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, रेडियोधर्मी पदार्थ या अवैध सामान बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना ग्राहक की जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा न करने पर उनके दावे के स्वीकार किये जाने की संभावना बहुत कम हो जायेगी।

आप क्या रख सकते हैं?

आइये अब यह भी जान लें कि लॉकर में क्या-क्या रखा जा सकता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक बैंक के लॉकर में आभूषण, संपत्ति के कागजात, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आवश्यक दस्तावेज, विवाह प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी और किसान विकास पत्र आदि रख सकते हैं।

आपको कितना मुआवज़ा मिलेगा?

आरबीआई ने बैंकों की जिम्मेदारी भी स्पष्ट कर दी है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बैंक को अपनी ओर से लापरवाही के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा। आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों की देनदारी लॉकर के वार्षिक किराये का 100 गुना तक होगी। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी बैंक लॉकर का सालाना किराया 1000 रुपये है और उसमें रखा सामान गायब हो जाता है तो ग्राहक को किराए का 100 गुना यानी 1 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप लॉकर में सामान रखते समय इस बात का ध्यान रखें।


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